जांच को पहुंचे पुलिसकर्मियों ने विकलांग से मांगी रिश्वत, पीड़ित बाप पहुंचा SP अमरोहा के पास

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अमरोहा, यूपी: जांच के एवज में पुलिस के सिपाहियो द्वारा रिश्वतखोरी का एक मामले सामने आया है। जहां 376 मामले के आरोपी की माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आख्या (अपराधिक इतिहास आदि) पुलिस से मांगी गई है। इसी आख्या के संबंध में दिनाक 20/1/24 को दो पुलिस के सिपाही प्रार्थी के घर पहुंचे और प्रार्थी से सही जांच रिपोर्ट भेजने के एवज में पैसों की मांग करने लगे। प्रार्थी द्वारा पैसे ना देने पर दोनो सिपाहियो द्वारा विकलांग प्रार्थी को डराया धमकाया गया और उक्त आरोपी की जांच रिपोर्ट गलत बनाकर भेजने की बात कही गई। दोनो सिपाहियो की धमकियों और गलत जांच भेजने की बात से भयतीत होकर प्रार्थी ने इसकी शिक़ायत SP अमरोहा से की है। हालाकि अभी इस मामले पर SP की ओर से प्रार्थी को कोई रिसीविंग भी नही दी गई है।

SP अमरोहा को भेजे गए प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने पूरे मामले का जिक्र करते हुए बताया है कि प्रार्थी थाना रजबपुर लूट जिला अमरोहा का निवासी तथा विकलांग व्यक्ति है। प्रार्थी का पुत्र लाखन अपराध संख्या 250/2023 थाना रजबपुर धारा 376 आईपीसी में अभियुक्त है जोकि बिजनौर जेल में बंद हैं। जिसको लेकर आरोपी के पिता जो कि प्रार्थी है ने अपने उक्त पुत्र का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित किया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी के उक्त पुत्र के संबंध में आख्या (अपराधिक इतिहास आदि पुलिस से मांगी गई है। दिनांक 20/ 1 /2024 को थाना राजपुर के दो सिपाही प्रार्थी के घर आए और कहने लगे कि हमें तुम्हारे लड़के की रिपोर्ट भेजनी है। जिसके लिए हमें ₹1500 रूपए दो। जब प्रार्थी ने अपनी गरीबी तथा विकलांगता का वास्ता देकर पैसे देने में असमर्थता जताई तो उक्त दोनों सिपाहियों ने कहा कि अपने लड़के की जमानत करानी है तो पैसे दे दो। नहीं तो अपनी तरफ से ऐसी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे जिससे तुम्हारे लड़के की जमानत खारिज हो जाएगी। उक्त दोनों सिपाहियों ने कहा कि जमानत होना या ना होना सब हमारे हाथ में है। दोनों सिपाहियों द्वारा प्रार्थी को धमकाया भी गया लेकिन प्रार्थी ने उक्त दोनों सिपाहियों को पैसे नहीं दिए। प्रार्थी को डर है कि कहीं उक्त लोग प्रार्थी के पुत्र के संबंध में कोई गलत या फर्जी रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय को ना भेज दे। जबकि प्रार्थी के पुत्र लाखन का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है।

जिसको लेकर SP अमरोहा से गुहार लगाई गई है कि उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेकर दोनों सिपाहियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने तथा प्रार्थी के पुत्र के संबंध में सही वास्तविक तथ्य रिपोर्ट न्यायालय को भेजने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

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