NEW ERA ACADEMY में एडमिशन शुरू कारबरी नियर साईं लोक कॉलोनी में स्थित है New Era Academy School ज्यादा जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट और नंबरों पर संपर्क करें
वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु अपील!
आगजनी की घटनाओं को लेकर आमजन से अग्निशमन देहरादून की अपील
वन क्षेत्राधिकार प्रथम रेंज कालसी द्वारा वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु अपील!
वनों में आग के संबंध में वैधानिक चेतावनी और अपील
देहरादून-: कोतवाली पटेलनगर अंतर्गत एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित होने व उक्त वीडियो के चलते साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों के विरुद्ध पुलिस द्वारा एक महिला व उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।जानकारी हो कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राधा धोनी द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ आईएसबीटी हरिद्वार रोड पर स्थित अमन जनरल स्टोर नाम की दुकान को दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाने तथा दुकान के बाहर हिन्दू धर्म के नाम का बोर्ड लगाकर दुकान में लगे हिंदू देवताओं के चित्रो पर आपत्ति जताते हुए दूसरे संप्रदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए दिखाया गया है।
उक्त वीडियो में राधा धोनी व उसके साथी व्यक्ति दुकान के बोर्ड तथा उसमें लगे धार्मिक चित्रो को जबरदस्ती हटा रहे है।उक्त दुकान के स्वामी राकेश बोराई नाम का व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा उक्त दुकान गिरीश पुत्र जयचंद निवासी-रायपुर, देहरादून को किराए पर दी गई थी। दुकान मालिक द्वारा दुकान के संचालन हेतु शाहनवाज पुत्र मोहम्मद अयूब खान निवासी- मोहल्ला खाता खेड़ी,सहारनपुर उत्तर प्रदेश को रखा गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि दुकान स्वामी द्वारा उक्त दुकान को किराए पर देते समय किराएदार से दुकान के स्वरूप और दुकान के नाम को परिवर्तित न करने और दुकान के अंदर रखी किसी भी अन्य वस्तु को न हटाने की बात कही गई थी।
परंतु मंगलवार को राधा धोनी द्वारा अपने साथियों के साथ दुकान पर आकर दुकान में लगे धार्मिक पोस्टर व दुकान के बोर्ड का जबरदस्ती हटा दिया तथा दूसरे संप्रदाय के लोगो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी। आरोपियों द्वारा उक्त घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित कर लोगो की धार्मिक भावनाओं को भी भड़काया गया। पुलिस द्वारा उक्त वीडियो की जांच करने के उपरांत राधा धोनी व अन्य व्यक्तियों द्वारा लोगो की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने के विरुद्ध कोतवाली पटेलनगर मे धारा 153-ए,295-ए, 505(2) आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया है।