मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
देहरादून में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानबाजी वाले वायरल वीडियो पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी सागर बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वीडियो में नजर आ रहीं दो महिलाओं—सुलेखा और शारदा—की तलाश जारी है। करीब 15 सेकेंड की इस क्लिप में तलवार लहराते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है, जिस पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की सामग्री सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।
देहरादून में सोशल मीडिया पर वायरल एक पुराने लेकिन विवादित वीडियो को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानबाजी और तलवार लहराने के आरोप में हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ता सागर बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, वीडियो में उसके साथ नजर आ रहीं सुलेखा और शारदा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
पुलिस के मुताबिक, वीडियो हाल ही में तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद नगर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कर मामला कायम किया गया। शिकायत में आरोप है कि वीडियो में शामिल लोग मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।
15 सेकेंड का वीडियो बना चिंता का कारण
करीब 15 सेकेंड की इस वायरल क्लिप में तीन लोग हाथों में तलवार लिए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान सागर बजरंगी, सुलेखा और शारदा के रूप में बताई जा रही है। वीडियो में एक व्यक्ति उनसे सवाल करता सुनाई देता है कि वे तलवार लेकर किसके खिलाफ खड़े हैं, जिस पर वे कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते नजर आते हैं।
वीडियो में तलवार लहराने और उसकी धार दिखाने जैसे दृश्य भी सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह की सामग्री सोशल मीडिया पर तेजी से फैलकर कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है, इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।
शिकायत के आधार पर FIR दर्ज
इस मामले में कैफ खान की ओर से दी गई तहरीर पर थाना कोतवाली नगर, देहरादून में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 196(1)(a) और 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
धारा 196(1)(a) धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाने और घृणा को बढ़ावा देने से संबंधित है, जबकि धारा 299 जानबूझकर अपमानजनक या उकसाऊ कृत्यों से जुड़ी है, जो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते
