मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरसीबी क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यश दयाल पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों करीब पांच साल से रिलेशनशिप में थे और यश दयाल ने शादी का वादा किया था। हालांकि, यश दयाल ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि दोनों के बीच दोस्ती थी और उन्होंने कभी शादी का वादा नहीं किया।
*मामले की मुख्य बातें:*
– *एफआईआर दर्ज होने के बाद यश दयाल की याचिका*: यश दयाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था।
– *हाईकोर्ट का आदेश*: हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि दोनों पक्ष पांच साल तक रिलेशनशिप में रहे, ऐसे में यह कहना कि “शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए”, प्रथम दृष्टया संतुलित नहीं लगता।
– *पीड़िता का आरोप*: पीड़िता ने आरोप लगाया है कि यश दयाल ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब उसने विरोध किया, तो उसे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
– *यश दयाल का जवाब*: यश दयाल ने अपने जवाब में कहा है कि पीड़िता ने उनका आईफोन और लैपटॉप चोरी किया और उनसे झूठे बहाने से पैसे लिए। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं।
हाईकोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक यश दयाल के खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है ¹ ² ³.
