सरकार के कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे, जैसे कि शाकाहारी या मांसाहारी। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

*मामले की मुख्य बातें:*

– *नेमप्लेट विवाद*: उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था।
– *सुप्रीम कोर्ट का आदेश*: सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे।
– *अगली सुनवाई*: इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी, जहां सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
– *न्यायालय की टिप्पणी*: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तो स्वैच्छिक है, लेकिन इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तीन आयाम हैं – सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता, और तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है और कोर्ट क्या फैसला लेता है ¹ ².

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