लाल पुल बस दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच, एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डीएम ने दिए निर्देश

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वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

लाल पुल बस दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच, एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डीएम ने दिए निर्देश

देहरादून।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने 23 जून 2026 को सहारनपुर रोड स्थित लाल पुल के निकट हुई बस दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा चार अन्य के घायल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी द्वारा, उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार 23 जून 2026 को लगभग प्रातः 11 बजे वाहन संख्या UK07PA-0287 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में राजीवनगर, पटेलनगर निवासी आहद (22 वर्ष) की मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य व्यक्ति घायल हुए। संबंधित वाहन नगर बस सार्वजनिक सेवायान की श्रेणी में संचालित है।

जिलाधिकारी ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन एवं निष्पक्ष जांच करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

जांच के दौरान दुर्घटना के कारणों, वाहन में चालक सहित सवार यात्रियों की संख्या, मृतक एवं घायलों का वास्तविक विवरण, घायलों की चिकित्सकीय स्थिति, मृतक के उत्तराधिकारियों का विवरण, परिवहन विभाग की तकनीकी रिपोर्ट, वाहन के कर एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुझावों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। उक्त के घटना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को लिखित एवं मौखिक रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं अथवा कोई जानकारी देनी है वह एक सप्ताह के भीतर उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय एवं न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित प्रस्तुत कर सकते हैं।

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