क्या है सरकार का नया हिट एंड रन कानून, जिसे लेकर देशभर में हड़ताल पर हैं बसों और ट्रकों के ड्राइवर

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सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

केंद्र सरकार ने देश के कानून में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता की मंजूरी दे दी है. ये कुछ ही दिनों में पूरे देश में लागू हो जाएगी. इसमें बहुत सारे मामलों में सजा और जुर्माने के प्रावधान बदल गए हैं. हालांकि, ‘हिट एंड रन’ से जुड़े मामले में सजा और जुर्माने के नए प्रावधानों को लेकर देशभर में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल का असर  उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में दिख रहा है, जिससे पेट्रोल पंप पर फ्यूल की कमी से लेकर सब्जियों और फलों के दाम तक बढ़ने की आशंका है. आइए जानते हैं कि ये क्या नया कानून है जिसका विरोध बस और ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं.

सरकार ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता को संसद से मंजूरी दे दी है. आने वाले समय में ये भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधान को रिप्लेस करेंगे. नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग  या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है.

वहीं चंडीगढ़ में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया. नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण ईंधन खरीदने की होड़ मच गई है. चल रहे विरोध प्रदर्शन से पंपों पर ईंधन की कमी हो सकती है. इसके मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बयान में कहा कि ईंधन टैंकरों के ड्राइवरों की चल रही हड़ताल के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से दोपहिया वाहन प्रति लेनदेन अधिकतम 2 लीटर (अधिकतम मूल्य 200 रुपये) और चार पहिया वाहन 5 लीटर (अधिकतम मूल्य 500 रुपये) ईंधन तक सीमित हैं. वहीं कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ रही है।

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