शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

न्यू Era एकेडमी में एडमिशन हेतु जल्दी संपर्क करें

मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं

संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक

गोपेश्वर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
साथ ही न्यायालय ने दस हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने के आदेश भी दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मोहन पंत ने बताया कि पीड़िता ने 25 अप्रैल 2021 को थाना गैरसैंण में दी तहरीर में बताया कि उसकी उम्र 15 वर्ष है और वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह अपने घर में पिताजी, छोटे भाई व दादी के साथ रहती है। जबकि उसकी मां उनसे अलग मायके में रहती है।
पीड़िता ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि वर्ष 2019 के सितंबर माह में उसके पिता ने तीन अलग-अलग दिनों में उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने डर से किसी से इस घटना के बारे में नहीं बताया। फिर उसने अपने स्वजन को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया।
वह घर छोड़कर अपने ननिहाल मां के पास गई और घटना के बारे में बताया। जिसके बाद वह घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। पीड़िता ने कहा कि उसका पिता उसे बेचने और जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।