मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
नए हिट एंड रन कानून के विरोध में उतरे देशभर के वाहन चालकों ने धरना-प्रदर्शन किया। जिसका उत्तराखंड में भी असर देखने को मिला। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल से ज्यादातर निजी बस, टैक्सी, मैक्सी, ट्रेवलर, विक्रम आदि हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर केंद्र सरकार के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
दिल्ली के लिए दो बस, नैनीताल, हल्द्वानी, बरेली, काशीपुर, देहरादून के लिए एक-एक बस भेजी जा सकी। उन्होंने बताया कि दिल्ली की तीन, गुरुग्राम, ऋषिकेश, देहरादून और बरेली के लिए बसों का संचालन बंद रहा। इधर टनकपुर में सभी बसों को रोक दिया गया। टैक्सी चालकों ने भी आधे दिन तक विरोध में टैक्सियों का संचालन नहीं किया। रोडवेज के चालकों ने मंगलवार से संचालन पूरी तरह ठप रखने का निर्णय लिया है।
इस नए कानून के तहत कोई भी दुर्घटना होने पर वाहन चालक के खिलाफ 10 साल की सजा और सात लाख तथा घायल व्यक्ति को उपचार के लिए ले जाने पर भी चालक को पांच वर्ष की सजा व पांच लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं दुर्घटना में चालक की लापरवाही या गलती न होने पर भी कानून के तहत उसकी लापरवाही व गलती समझी जाएगी।
कहा कि जिस दिन से भारत सरकार द्वारा संसद में इस कानून को स्वीकृत कराया गया है। उसी दिन से वाहन चालकों में घोर निराशा बनी हुई है। इस काले कानून के कारण ड्राइवरों का जीवन संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी वाहन दुर्घटना में निर्दोष होते हुए भी उसे दोषसिद्ध कर दिया जाएगा। ऐसे में परिवार में रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा तथा वाहन चालक के परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।
