देहरादून पुलिस 90 दिनों में नहीं दर्ज कर पाई FIR , पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

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देहरादून पुलिस 90 दिनों में नही दर्ज कर पाई FIR , पीड़ित ने लगाई ST आयोग तथा मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार और साथ ही प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट से भी लगाई मदद करने की गुहार । हरिपुर , कालसी , देहरादून निवासी सुमित कुमार पूर्व एन सी सी कैडेट ने ST आयोग तथा मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार और साथ ही प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट से मदद करने की गुहार लगाते हुए बताया कि दिनांक 28 दिसंबर 2023 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया , व्यस्त होने के कारण मेरे द्वारा टैक्स मैसेज व्यक्ति को भेजकर बात जाननी चाही।

जिसके जवाब में व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से टैक्स मैसेज भेजकर गन्दी गन्दी गालियां दी गई इसके बाद बिना देरी के मेरे द्वारा एस एस पी महोदय देहरादून तथा थाना कालसी की आधिकारिक मेल आईडी पर अपनी शिकायत अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने हेतु भेजी परंतु आज वर्तमान तिथि तक पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ ना तो मुकदमा पंजीकृत किया गया और ना ही पंजीकृत अभियोग की प्रति मुझे उपलब्ध कराई गई हैं।

इस शिकायत के 90 दिन बाद कोई भी कार्यवाही ना होते देख मेरे द्वारा दिनांक 02 अप्रैल तथा 03 अप्रैल को माननीय अनुसूचित जनजाति आयोग उत्तराखंड तथा मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही आयोग से त्वरित FIR दर्ज कर निशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध कराने , लगातार हो रहे उत्पीड़न के चलते मुआवजे / क्षतिपूर्ति की मांग तथा विभागीय जांच की भी मांग की कि क्यू 90 दिन से अधिक समय बीतने पर भी पुलिस FIR दर्ज करने में असमर्थ हैं।  पीड़ित द्वारा इस प्रकरण पर प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश चंद्र डालाकोटी से भी मदद की गुहार लगाई।

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