मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
देहरादून की अपर जिला एवं सेशन जज/एफ०टी०एस०सी० (पोक्सो) कोर्ट ने सत्र परीक्षण संख्या 28/2020 में अभियुक्त सोनू राजपूत उर्फ जाहिर अहमद को बलात्कार (धारा 376), धोखाधड़ी (धारा 420), और जान से मारने की धमकी (धारा 506) के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है.
कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और अभियुक्त प्रेमी जोड़े की तरह साथ रहते थे और सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे. पीड़िता की मूल तहरीर में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की बात नहीं लिखी थी।
न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त द्वारा धर्म छिपाकर धोखा देने का आरोप भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पीड़िता ने स्वयं प्रतिपरीक्षा में अपना पहला नाम मुस्लिम धर्म का बताया और फर्जी आधार कार्ड देने की बात स्वीकार की।
14/10/25 को कोर्ट द्वारा मामले के तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विश्लेषण के बाद, कोर्ट ने अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का आदेश दिया. बताते चलें कि उपरोक्त केस में अधिवक्ता मोइन हैदर को नियुक्त किया गया था…
