शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

न्यू Era एकेडमी में एडमिशन हेतु जल्दी संपर्क करें

मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं

संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक

नैनीताल। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फईम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक से 18 जून से पहले शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को 18 जून की तिथि नियत की है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेजर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा कि जांच अधिकारी खुद इस मामले की जांच करने के साथ अंतिम रिपोर्ट भी खुद ही पेश कर रहा है। यह अपने आप मे एक नया अनोखा मामला है। जांच अधिकारी खुद ही उस केस का निस्तारण कर रहा है जबकि आरोपितों के विरुद्ध हत्या के आरोप लगे हुए हैं।
मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को छह मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें लेकिन आज तक पुलिस ने जांच नही की,मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी
।
याचिकाकर्ता का कहना है कि आठ फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गयी थी। उसके बाद स्वजनों ने इसकी जांच कराने के लिए पुलिस व प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की और ना ही मुकदमा दर्ज किया।
उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में वाद दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए कि इसमे मुकदमा दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट पेश करें लेकिन अभी तक पुलिस ने मामले की जाँच नही की। फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं बल्कि अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी।