CO जियाउल हक हत्याकांड में आया फैसला, 10 दोषियों को उम्रकैद

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विजय सिंह बर्तवाल पूर्व प्रधान नगर पंचायत सेलाकुई की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान माला गुरुंग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

अग्रवाल प्रॉपर्टीज की ओर से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

लखनऊ: CO जिया उल हक हत्याकांड में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। बता दें की ये सजा सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। CO जिया उल हक का हत्याकांड 2 मार्च 2013 को हुआ था। लाठी, डंडों से पीटकर,गोली से मारकर दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसी मामले पर फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल को भी उम्रकैद हुई है।

राम आसरे,मुन्ना पटेल,शिवराम, जगत बहादुर को भी उम्रकैद की सजा हुई है। इससे पहले कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव को भी इस हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था, लेकिन दोनों को CBI जांच में पहले ही क्लीन चिट दे दी गई। इतना ही नहीं मामले में उनके मैनेजर के हाथ होने की भी बात कही गई थी। ऐसा बताया जा रहा था कि राजा भैया के कहने पर CO जिया उल हक को गोली मारी गई थी।

 

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