CO जियाउल हक हत्याकांड में आया फैसला, 10 दोषियों को उम्रकैद

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

लखनऊ: CO जिया उल हक हत्याकांड में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। बता दें की ये सजा सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। CO जिया उल हक का हत्याकांड 2 मार्च 2013 को हुआ था। लाठी, डंडों से पीटकर,गोली से मारकर दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसी मामले पर फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल को भी उम्रकैद हुई है।

राम आसरे,मुन्ना पटेल,शिवराम, जगत बहादुर को भी उम्रकैद की सजा हुई है। इससे पहले कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव को भी इस हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था, लेकिन दोनों को CBI जांच में पहले ही क्लीन चिट दे दी गई। इतना ही नहीं मामले में उनके मैनेजर के हाथ होने की भी बात कही गई थी। ऐसा बताया जा रहा था कि राजा भैया के कहने पर CO जिया उल हक को गोली मारी गई थी।

 

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