क्या है सरकार का नया हिट एंड रन कानून, जिसे लेकर देशभर में हड़ताल पर हैं बसों और ट्रकों के ड्राइवर

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

केंद्र सरकार ने देश के कानून में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता की मंजूरी दे दी है. ये कुछ ही दिनों में पूरे देश में लागू हो जाएगी. इसमें बहुत सारे मामलों में सजा और जुर्माने के प्रावधान बदल गए हैं. हालांकि, ‘हिट एंड रन’ से जुड़े मामले में सजा और जुर्माने के नए प्रावधानों को लेकर देशभर में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल का असर  उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में दिख रहा है, जिससे पेट्रोल पंप पर फ्यूल की कमी से लेकर सब्जियों और फलों के दाम तक बढ़ने की आशंका है. आइए जानते हैं कि ये क्या नया कानून है जिसका विरोध बस और ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं.

सरकार ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता को संसद से मंजूरी दे दी है. आने वाले समय में ये भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधान को रिप्लेस करेंगे. नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग  या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है.

वहीं चंडीगढ़ में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया. नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण ईंधन खरीदने की होड़ मच गई है. चल रहे विरोध प्रदर्शन से पंपों पर ईंधन की कमी हो सकती है. इसके मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बयान में कहा कि ईंधन टैंकरों के ड्राइवरों की चल रही हड़ताल के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से दोपहिया वाहन प्रति लेनदेन अधिकतम 2 लीटर (अधिकतम मूल्य 200 रुपये) और चार पहिया वाहन 5 लीटर (अधिकतम मूल्य 500 रुपये) ईंधन तक सीमित हैं. वहीं कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ रही है।

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