शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

न्यू Era एकेडमी में एडमिशन हेतु जल्दी संपर्क करें

मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं

संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक

देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने सीएम धामी और मुख्य सचिव से आरटीओ सुनील शर्मा की शिकायत की है। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(1बी ) एवं 67 (3) के अनुसार राज्य सरकारों के अधिकारों का दुरुपयोग कर राज्य सरकार की जगह आरटीओ सुनील शर्मा स्वयं में फैसले कर रहे हैं आरटीओ सुनील शर्मा की जांच कराकर दण्डित कराने की मांग की है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा जो नियम विरुद्ध भ्रष्ट आचरण कर निर्णय ले रहे हैं वो निम्न है।
(1) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(1बी ) में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी प्रावधान के संबंध में एरिया/ क्षेत्र जिसे राज्य सरकार उस प्रावधान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित कर सकती है।
परन्तु आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों एवं एक्ट के विपरीत स्वयं में ही घंटाघर क्षेत्र / एरिया के अंतर्गत डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र में बिना राज्य सरकार की अधिसूचना के कमर्शियल वाहनों के संचालन के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
(2) यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि मोटरयान अधिनियम की धारा 67(3) के अनुसार केवल राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है कि लोकहित में वह लाइसेंस/ परमिटों के संचालन का घटाने वा बढ़ाने का अधिकार रखती है तथा अन्य कोई भी शर्तें किसी भी किस्म की परमिटों पर संचालित वाहनों के लिए बिना राज्य सरकार की अनुमति आरटीओ देहरादून को कोई अधिकार शर्तें लगाने के लिए प्राप्त नहीं है और मार्गों पर परमिटों के साथ वाहनों के संचालन में कोई नियम विरूद्ध हस्तक्षेप करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है।