कीर्ति नगर के चौरास में LPG के अवैध भंडारण की शिकायत पर छापेमारी, 9 गैस सिलेंडर जब्त

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

उत्तराखंड।

टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर क्षेत्र घरेलू गैस की कलाबाजारी कि शिकायत पर जिला प्रशासन कि टीम ने संगम विहार, चौरास स्थित दो दुकानों मे छापा मारा

पूर्ति निरीक्षक ललित मोहन कठैत ने बताया कि शिकायत के बाद जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक कीर्तिनगर, पूर्ति निरीक्षक चौकी, कोतवाली कीर्तिनगर के अपर उप निरीक्षक तथा पुलिस टीम द्वारा संगम विहार, चौरास स्थित दो दुकानों में संयुक्त छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान एक दुकान से 3 घरेलू खाली गैस सिलेंडर और 5 किलोग्राम के 3 खाली सिलेंडर तथा दूसरी दुकान से 3 घरेलू खाली गैस सिलेंडर बरामद हुए। कुल 9 गैस सिलेंडरों को मौके पर जब्त कर धारी भारत गैस सर्विस, कीर्तिनगर के प्रबंधक के सुपुर्द कर दिया गया।

दुकान स्वामियों ने बताया कि ये सिलेंडर आसपास के उपभोक्ताओं द्वारा भरवाने के लिए उनकी दुकानों पर रखे गए थे, जिसकी पुष्टि संबंधित उपभोक्ताओं ने मौके पर पहुंचकर की। जांच के दौरान शिकायत में उल्लेखित डीजल-पेट्रोल की अवैध बिक्री या एलपीजी की अवैध रीफिलिंग की पुष्टि नहीं हुई और न ही मौके से गैस रीफिलिंग से संबंधित कोई उपकरण बरामद हुआ।

प्रशासन की ओर से दोनों दुकान स्वामियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। ऐसा पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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