उपभोक्ता संघटन द्वारा हुआ पछवादून में संचालित शराब के ठेकों का खुलासा

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पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

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देहरादूनः क्षेत्र में निरंतर हो रही शराब पर ओवररेटिंग पर निरंतर नजर बनाए हुए विश्व उपभोक्ता संघटन भारत की मुहिम के चलते सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पछवादून क्षेत्र में एक खुलासा सामने आया ।

पछवादून क्षेत्र में संचालित की जा रही 18 अंग्रजी एवं देशी शराब की दुकानों एवं संचालकों के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही हैं जिससे यह साफ जाहिर होता हैं कि बिना फायर एन ओ सी के समस्त ठेके संचालित किए जा रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट हैं कि यदि निकटतम भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती हैं तो सभी दुकानों पर पर्याप्त व्यवस्था नही हैं की ऐसी घटना को संचालक रोक पाएगा अथवा नही।।। अग्नि शमन विभाग को भी इस प्रकरण पर संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता हैं।

की गई कार्यवाही
उक्त पर संघटन के प्रयास से संयुक्त आबकारी आयुक्त गड़वाल मंडल द्वारा जिला आबकारी अधिकारी देहरादून को निर्देशित किया गया था जिलाधिकारी देहरादून द्वारा भी निर्देश दिए गए जिसके चलते दिनांक 29 फरवरी 2024 को जिला आबकारी अधिकारी देहरादून द्वारा जनपद देहरादून के समस्त आबकारी निरीक्षकों को सभी देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों पर अग्नि सुरक्षा यंत्र स्थापित करने के आदेश जारी किए।

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