28 मई 2024 को हुई बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के विरुद्ध डिप्लोमा इंजीनियर्स ने किया पेयजल निगम का घेराव

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मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं

संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

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सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक

देहरादूनः बोर्ड बैठक में पेयजल निगम द्वारा अभियंता सेवा नियमावली 2011 में कनिष्ठ अभियंता/अपर सहायक अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर 8.33% AMIE कोटे में प्रमोशन हेतु नियुक्ति के 10 वर्ष के भीतर AMIE/ डिग्री करने के नियम को विलुपित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका बोर्ड बैठक में अनुमोदन कर दिया गया। जिसके विरूद्ध डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अपनी असहमति / प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। जिनमे डिप्लोमा इंजीनियर्स ने प्रमुख मांगे रखी है।

जिनमे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के 5 वर्ष पश्चात उच्च शिक्षा हेतु अनुमति, AMIE कोटे में पात्र अभियंता ना होने की दशा में उक्त पद डिप्लोमा इंजीनियर्स से भरे जाने का प्राविधान है। वही हरिद्वार में प्राइवेट डिग्री कॉलेज ना होने के होने कारण दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रहे अभियंताओं के साथ अन्याय न करना, AMIE कोटे में सिर्फ AMIE किए अभियंता को ही इसका लाभ ना देकर दूरस्थ पहाडी क्षेत्र में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स को भी समान अवसर प्राप्त हो,

वर्तमान में 2005 एवं 2007 में नियुक्त डिप्लोमा इंजिनियर्स का प्रमोशन होना, साथ ही देहरादून में कार्यरत कई अभियंता बिना स्टडी लीव लिए ही सेवा में कार्यरत रहते हुए विभिन्न संस्थाओं से रेगुलर (पूर्णकालीन) डिग्री ले रहे है। जो नियम विरुद्ध है एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के Ikramul haq VS District inspector of school and others में दिनांक 11 नवम्बर 1997 को पारित निर्णय के विरूद्ध है। इस संबंध में दिनांक 05 जून 2024 को निगम को प्रत्यावे

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