सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए पुनर्वास योजना बनाने के निर्देश

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सुमित चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

माला गुरुंग, प्रधान कारबारी की ओर से सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

रिहाना खातून, जिला पंचायत सदस्य और शहबान अली प्रधान पति की ओर से सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

विजयपाल सिंह बर्तवाल, वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा की ओर से सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

हल्द्वानीः सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार को पुनर्वास योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। 50 वर्ष से कब्जे की 30.04 एकड़ भूमि खाली होगी और यहां रहने वाले 4365 परिवार को घर छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित होंगे। रेलवे व प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 4365 परिवार रह रहे हैं।जमीन की तलाश करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार को पुनर्वास योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, मगर जिस तरीके से पुनर्वास के कई मामलों में अब तक राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया रहा है, उस देखें तो यह इतना आसान नहीं लग रहा।

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