उत्तराखंड- मूल निवासियों को नहीं होगी स्थाई निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता, आदेश जारी

Spread the love

सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के मूल निवासियों व सामाजिक संगठनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी विभागों को इसका कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में इस समय कई विभागों में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बाध्य किया जा रहा है, जबकि पूर्व में भी यह स्पष्ट किया गया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस विषय को लेकर कुछ संगठन 24 दिसंबर को मूल निवास स्वाभिमान रैली आयोजित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया। उन्होंने शासन को इस दिशा में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में बुधवार को सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 20 नवंबर 2001 को जारी शासनादेश में राज्य के विभिन्न कार्यों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था की गई है। वहीं, 28 सितंबर 2007 को जारी शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया कि मूल निवास प्रमाण धारकों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

66 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *