देहरादूनः कालसी के चौहड़पुर रेंज में शिकार करने गए तीन आरोपी गिरफ्तार

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सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

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श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

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देहरादून में कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के चौहड़पुर रेंज, सहसपुर में गश्ती टीम ने तीन लोगों को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिकार करने जंगल में आए थे। जिन्हें गस्तीदल ने पकड़ लिया। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

दरअसल  गस्तीदल वन दरोगा नरेन्द्र दत्त गौड, वन बीट अधिकारी सचिन कुमार, वन बीट अधिकारी विपिन सिंह चैहान एवं वाहन चालक उपनल श्रमिक इरफान, व बीट सहायक उपनल श्रमिक अब्दुल रहमान डोबरी प्रथम बीट के आरक्षित वन क्षेत्र डोबरी कक्ष संख्या-2ए में समय लगभग सांय 7 बजे अग्नि सुरक्षा, अवैध पातन, अवैध खनन व अवैध शिकार की रोकथाम हेतु नियमित गस्त कर रहे थे।

गस्ती दल के सदस्यों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र डोबरी कक्ष संख्या-2ए में 03 व्यक्ति जिनके नाम गौरव गुलेरिया पुत्र गोपाल सिंह गुलेरिया व विजय कुमार पुत्र स्व0 भाग सिंह एवं अशोक चन्देल उर्फ रिंकु पुत्र ओम प्रकाश, तीनो निवासीगण ग्राम गोकुलवाला, थाना विकासनगर, जनपद देहरादून को अवैध शिकार की मंशा से अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र में मय 01 अदद बन्दूक, 05 (पांच) नग 12 बोर के जिन्दा कारतूस व टाॅर्च आदि सामान के साथ पकडे गये। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम शिकार करने की नियत से सरकारी जंगल में घुसे थे।

उक्त अभियुक्तों को आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से शिकार की मंशा से अपने साथ अवैध बन्दूक, टाॅर्च व जिन्दा कारतूस के शिकार की नियत से प्रवेश करने पर उक्त अभियुक्तों विरूद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियिम 1972 की धारा 9 व 51 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)झ एवं 52 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

 

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