शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

न्यू Era एकेडमी में एडमिशन हेतु जल्दी संपर्क करें

मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं

संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है, जिससे उम्मीदवारों को अधिक खर्च करने की छूट मिलेगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा अब पहले से अधिक हो गई है, जिससे प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए और अधिक साधन जुटा सकेंगे।
नए आदेश के तहत नगर निगम में 40 वार्डों तक के प्रमुख 20 लाख रुपये, 41 से 60 वार्डों तक के प्रमुख 25 लाख रुपये, 61 या उससे अधिक वार्डों के प्रमुख 30 लाख रुपये व नगर पालिका में 10 वार्ड तक के अध्यक्ष छह लाख रुपये, 10 से अधिक वार्डों के अध्यक्ष आठ लाख रुपये, सदस्य 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी तीन लाख रुपये, सदस्य 50 हजार रुपये व उपनगर प्रमुख नगर निगम दो लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में 22 पृष्ठों की विस्तृत जानकारी जारी की है। आदेश के मुताबिक, प्रशासन प्रत्याशियों के खर्च का निरीक्षण करेगा और उसके लेखे-जोखे की सख्त निगरानी रखेगा। सरकार की मंशा यह कदम सरकार की नगर निकायों को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने की मंशा को दर्शाता है। इससे जहां प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, वहीं खर्चे पर प्रशासनिक नियंत्रण भी बना रहेगा।
आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, और प्रत्याशियों को इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।