देहरादून: नगर निकाय चुनाव में खर्च सीमा बढ़ी, नया आदेश लागू

Spread the love

सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देव तुल्य जनता का मुझ पर विश्वास जताने के लिए कोटि-कोटि आभार
केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देव तुल्य जनता का मुझ पर विश्वास जताने के लिए कोटि-कोटि आभार

केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देव तुल्य जनता का मुझ पर विश्वास जताने के लिए कोटि-कोटि आभार

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है, जिससे उम्मीदवारों को अधिक खर्च करने की छूट मिलेगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा अब पहले से अधिक हो गई है, जिससे प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए और अधिक साधन जुटा सकेंगे।

नए आदेश के तहत नगर निगम में 40 वार्डों तक के प्रमुख 20 लाख रुपये, 41 से 60 वार्डों तक के प्रमुख 25 लाख रुपये, 61 या उससे अधिक वार्डों के प्रमुख 30 लाख रुपये व नगर पालिका में 10 वार्ड तक के अध्यक्ष छह लाख रुपये, 10 से अधिक वार्डों के अध्यक्ष आठ लाख रुपये, सदस्य 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी तीन लाख रुपये, सदस्य 50 हजार रुपये व उपनगर प्रमुख नगर निगम दो लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में 22 पृष्ठों की विस्तृत जानकारी जारी की है। आदेश के मुताबिक, प्रशासन प्रत्याशियों के खर्च का निरीक्षण करेगा और उसके लेखे-जोखे की सख्त निगरानी रखेगा। सरकार की मंशा यह कदम सरकार की नगर निकायों को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने की मंशा को दर्शाता है। इससे जहां प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, वहीं खर्चे पर प्रशासनिक नियंत्रण भी बना रहेगा।

आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, और प्रत्याशियों को इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

41 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *