उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, OBC आरक्षण नियमावली को मंजूरी

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देहरादूनः उत्तराखंड में चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि शासन 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में ओबीसी आरक्षण के नए नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। दिसके बाद राज्य सरकार ने 2024 के नगर निगम और नगर पालिका आरक्षण नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब नए आरक्षण के तहत ओबीसी सीटों का निर्धारण ओबीसी आबादी के हिसाब से होगा। जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने भेजा पत्र
मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड शासन ने उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 को जारी कर दिया है। इस संबंध में उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने पत्र जारी कर दिया है। शासन ने नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी कर शहरी विकास निदेशालय को भेज दिया हैं।

जल्द से जल्द मांगे गए प्रस्ताव
उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में नगर पंचायतों/ नगर पालिकाओं/ नगर निगमों में स्थानों और पदों का आरक्षण तय किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

जनता से मांगी जाएंगी आपत्तियां
बताया जा रहा है कि आरक्षण की सूची तैयार होने के बाद फिर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। जिसके बाद नगर निकायों को लेकर तय आरक्षण पर मिली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। जिसके बाद आरक्षण को राज्य निर्वाचन आयोग भेजा जाएगा। जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया शुरू करेगा। माना जा रहा है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना दिसंबर महीने के अंत तक जारी हो सकती है।

एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू
गौरतलब है कि इससे पहले 2018 तक 14% ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बार एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने इस बदलाव को स्वीकृति दी, जिसके बाद शहरी विकास निदेशालय सभी जिलों को आरक्षण प्रस्ताव भेजेगा।

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