देहरादूनः कालसी के चौहड़पुर रेंज में शिकार करने गए तीन आरोपी गिरफ्तार

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

देहरादून में कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के चौहड़पुर रेंज, सहसपुर में गश्ती टीम ने तीन लोगों को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिकार करने जंगल में आए थे। जिन्हें गस्तीदल ने पकड़ लिया। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

दरअसल  गस्तीदल वन दरोगा नरेन्द्र दत्त गौड, वन बीट अधिकारी सचिन कुमार, वन बीट अधिकारी विपिन सिंह चैहान एवं वाहन चालक उपनल श्रमिक इरफान, व बीट सहायक उपनल श्रमिक अब्दुल रहमान डोबरी प्रथम बीट के आरक्षित वन क्षेत्र डोबरी कक्ष संख्या-2ए में समय लगभग सांय 7 बजे अग्नि सुरक्षा, अवैध पातन, अवैध खनन व अवैध शिकार की रोकथाम हेतु नियमित गस्त कर रहे थे।

गस्ती दल के सदस्यों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र डोबरी कक्ष संख्या-2ए में 03 व्यक्ति जिनके नाम गौरव गुलेरिया पुत्र गोपाल सिंह गुलेरिया व विजय कुमार पुत्र स्व0 भाग सिंह एवं अशोक चन्देल उर्फ रिंकु पुत्र ओम प्रकाश, तीनो निवासीगण ग्राम गोकुलवाला, थाना विकासनगर, जनपद देहरादून को अवैध शिकार की मंशा से अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र में मय 01 अदद बन्दूक, 05 (पांच) नग 12 बोर के जिन्दा कारतूस व टाॅर्च आदि सामान के साथ पकडे गये। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम शिकार करने की नियत से सरकारी जंगल में घुसे थे।

उक्त अभियुक्तों को आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से शिकार की मंशा से अपने साथ अवैध बन्दूक, टाॅर्च व जिन्दा कारतूस के शिकार की नियत से प्रवेश करने पर उक्त अभियुक्तों विरूद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियिम 1972 की धारा 9 व 51 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)झ एवं 52 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

 

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