देहरादून में हाई प्रोफाइल रेप मामले में पीड़िता के बयान दर्ज

Spread the love

सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

देहरादून में हेरिटेज स्कूल के मालिक जाने माने बिजनेसमैन अवधेश चौधरी के छोटे भाई मुकेश चौधरी और उनके बेटे राज सिंह पर धारा 376, 504, 506, 354 D में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक 65 वर्षीय मुकेश चौधरी द्वारा 28 वर्षीय पीड़िता को झूठी बातों में फंसा कर शारीरिक संबंध बनाने की मंशा से झूठी शादी की गई। पीड़िता के साथ 1 वर्ष से अधिक समय तक शारीरिक संबंध बनाए गए।

इस बीच मुकेश चौधरी के 38 वर्षीय बेटे राज सिंह ने कई बार पीड़िता का पीछा किया, कभी बहला फुसला के तो कभी जबरन पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, पीड़िता के इनकार करने पर राज सिंह द्वारा पीड़िता के साथ गाली गलौच व मारपीट भी की गई और व्हाट्सएप पर अपमानजनक मैसेज और गलियों व धमकियों से भरे वॉइस नोट्स भी भेजे गए। पीड़िता लगातार मुकेश चौधरी को राज द्वारा किए जा रहे अभद्र व्यवहार की शिकायत करती रही परंतु मुकेश चौधरी ने कभी अपने बेटे को समझने या रोकने का प्रयास नहीं किया।

1 वर्ष से अधिक समय तक विवाहित संबंध रखने के बाद पीड़िता को ज्ञात हुआ की मुकेश चौधरी ने उनसे शारीरिक संबंध बनाने हेतु कहीं झूठ बोले हैं, मुकेश चौधरी ने पीड़िता को 2016 के तलाक के दस्तावेज दिखाते हुए बताया था कि उनका अपनी पहली पत्नी से बीते 10 वर्षों से कोई बातचीत व संबंध नहीं है, वह अपनी मां और गोद ली हुई बेटी प्रिंसी चौधरी के साथ नोएडा में रहते है जहां उन्होंने विवाह उपरांत पीड़िता को कुछ समय तक अपने साथ रखा, मुकेश ने बताया था कि उनके दो बेटे अलग-अलग घर में देहरादून में रहते हैं उनका बड़ा बेटा राज अपनी मां गीता के साथ अलग रहता है जहां वह कभी नहीं जाते और यदि वह कुछ दिनों के लिए देहरादून आते हैं तो वह अपने छोटे बेटे शेखर वह बहू के साथ रहते है।

कुछ दिन पूर्व मुकेश को दिल का दौरा पड़ने पर सीएमआई अस्पताल में भर्ती किया गया था जिसकी सूचना मिलने पर पीड़िता उससे मिलने पहुंची परंतु अस्पताल में पीड़िता को पता चला की मुकेश अभी भी अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहते हैं। पीड़िता ने मुकेश के अस्पताल से बाहर आने पर पूछा तो मुकेश ने पीड़िता के साथ की गई शादी को झूठा व गैरकानूनी बता दिया। पीड़िता ने कई दिन तक मुकेश से सुलह करने का प्रयास किया और मुकेश से शादी से ना मुकरने का आग्रह करती रही परंतु मुकेश ने अचानक पीड़िता संबंध विच्छेद करते हुए उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद पीड़िता ने मुकेश के परिवार व दोस्तों में उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जो उन्हें मुकेश की पत्नी के रूप में भली- भाती जानते थे जिन लोगों में प्रिंसी चौधरी, कृष्ण शर्मा, संजय चौधरी, अवधेश चौधरी और विशाल चौधरी थे परंतु सभी अचानक पीड़िता को पहचानने से इनकार करने लगे।

पीड़िता का मानना है मुकेश चौधरी के साथ इन सभी लोगों ने जानबूझकर पीड़िता से मुकेश की निजी जिंदगी के बारे में सभी बातें गुप्त रखी जिस कारण से वह 1 वर्ष से अधिक समय तक मुकेश की हवस का शिकार बनती रही और अब जब मुकेश शादी से मुकर कर पीड़िता से जान छुड़ाना चाहते हैं तो यह सब लोग भी मुकेश के मन मुताबिक उनकी साजिश में शामिल हो गए। इसके बाद पीड़िता ने मुकेश पर केवल शारीरिक संबंध बनाने हेतु झूठी शादी करने की शिकायत पुलिस प्रशासन को दी जिसमें उच्च स्तरीय जांच के बाद रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है।

इन रसूखदार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराना 28 वर्षीय पीड़िता के लिए इतना सरल नहीं था इस मामले में एफ. आई. आर. लिखवाने में ही पीड़िता को एक महीने से ज्यादा का समय लग गया, 15 दिसंबर 2023 को पीड़िता ने एसएसपी देहरादून और दलनवाला थाने को मामले की सूचना दी और तमाम सबूत पेश किया परंतु इसके बावजूद FIR नहीं लिखी गई इसके बाद पीड़िता ने डीजीपी को FIR ना लिखे जाने की शिकायत की तब डीजीपी द्वारा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए और सीई. ओ. दलनवाला पूर्णिमा गर्ग द्वारा जांच के बाद FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया।

119 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *