आरटीओ सुनील शर्मा पर लगे गंभीर आरोप, सीएम से मामले में जांच और सजा देने की अपील

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सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

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श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देव तुल्य जनता का मुझ पर विश्वास जताने के लिए कोटि-कोटि आभार
केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देव तुल्य जनता का मुझ पर विश्वास जताने के लिए कोटि-कोटि आभार

केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देव तुल्य जनता का मुझ पर विश्वास जताने के लिए कोटि-कोटि आभार

देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने सीएम धामी और मुख्य सचिव से आरटीओ सुनील शर्मा की शिकायत की है। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में  आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए है।  उन्होंने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(1बी ) एवं 67 (3) के अनुसार राज्य सरकारों के अधिकारों का दुरुपयोग कर राज्य सरकार की जगह आरटीओ सुनील शर्मा स्वयं में फैसले कर रहे हैं आरटीओ सुनील शर्मा की जांच कराकर दण्डित कराने की मांग की है।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा जो नियम विरुद्ध भ्रष्ट आचरण कर निर्णय ले रहे हैं वो निम्न है।
(1) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(1बी ) में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी प्रावधान के संबंध में एरिया/ क्षेत्र जिसे राज्य सरकार उस प्रावधान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित कर सकती है।
परन्तु आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों एवं एक्ट के विपरीत स्वयं में ही घंटाघर क्षेत्र / एरिया के अंतर्गत डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र में बिना राज्य सरकार की अधिसूचना के कमर्शियल वाहनों के संचालन के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
(2) यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि मोटरयान अधिनियम की धारा 67(3) के अनुसार केवल राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है कि लोकहित में वह लाइसेंस/ परमिटों के संचालन का घटाने वा बढ़ाने का अधिकार रखती है तथा अन्य कोई भी शर्तें किसी भी किस्म की परमिटों पर संचालित वाहनों के लिए बिना राज्य सरकार की अनुमति आरटीओ देहरादून को कोई अधिकार शर्तें लगाने के लिए प्राप्त नहीं है और मार्गों पर परमिटों के साथ वाहनों के संचालन में कोई नियम विरूद्ध हस्तक्षेप करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है।

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