12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: आपसी सहमति से करें मामलों का त्वरित निस्तारण

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी ने जनपदवासियों एवं वादकारियों से अपील की है कि वे अपने विचाराधीन मामलों का आपसी सहमति के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निस्तारण कर इसका अधिकतम लाभ उठाएं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के समझौता योग्य वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक ऋण एवं वसूली संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद, श्रम एवं दीवानी वाद, विद्युत एवं जल से संबंधित वाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इच्छुक पक्षकार 11 सितंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राधिकरण के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है, जिससे समय और धन की बचत होती है। साथ ही न्यायालय शुल्क वापसी का लाभ भी मिल सकता है। लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।

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