खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

पटना। चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

हालांकि अदालत ने अभी अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2026 को होगी।

कोर्ट ने पुलिस को मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास पेश करने का निर्देश दिया है। तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह मामला 2 जून 2026 को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर हुए हमले से जुड़ा है। घटना के दौरान सुरक्षा में तैनात दो गार्डों द्वारा कथित हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के दौरान खान सर का नाम भी मामले में शामिल किया गया।

पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित गैर-जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अदालत के ताजा आदेश से फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

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